भारत के सैन्य बलों की भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना की वैधता को चुनौती देने वाली दो याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ की वैधता को सही ठहराने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं अग्निपथ योजना के लागू होने से पहले भारतीय वायुसेना में भर्ती से संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगा। बता दें कि अग्निपथ योजना आने के बाद भारतीय वायु सेना में भर्ती की पुरानी योजना को निरस्त कर दिया गया है। इससे भर्ती में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति संकट में है। अब सर्वोच्च अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तेक्षप नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय ने सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सोच समझकर अपना फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि अग्निपथ योजना लागू होने से पहले की शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के पास नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने वकील एम एल शर्मा और गोपाल कृष्ण की याचिकाओं को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया।
मीडिया सूत्रों की माने तो, पिछले साल केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं में निचले स्तर पर नियुक्ति की जाएगी। इसके तहत जवानों को चार साल तक देश की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद जवानों को अर्द्ध सैनिक बलों समेत अन्य विभागों में आरक्षण के तहत नौकरी देने का भी प्रावधान है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा खबरें