मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह पर परिचालन प्रतिबंधों में दी गई छूट रद्द कर देने की घोषणा की है। यह छूट वर्ष 2018 में दी गयी थी। अमेरिकी विदेश विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि बंदरगाह पर परिचालन से जुड़े लोगों पर ईरान स्वतंत्रता और परमाणु अप्रसार अधिनियम के तहत प्रतिबंध लागू रहेगा। यह निर्णय इस वर्ष 29 सितम्बर से प्रभावी होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि छूट हटाने का फैसला ईरानी शासन के खिलाफ दबाव बनाने की राष्ट्रपति ट्रम्प की नीति के अनुरूप लिया गया है। इस वर्ष मई में भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह परिचालन से संबंधित दस वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत भारत, ओमान की खाड़ी में बंदरगाह के बुनियादी ढांचा विकास के लिए 25 करोड डॉलर की ऋण सुविघा उपलब्ध कराएगा।
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