मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड 12 जुलाई की कार्यसूची के अनुसार, जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ याचिका पर फैसला सुनाएगी। इस पीठ में जस्टिस दीपांकर दत्ता भी शामिल हैं। 17 मई को पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केजरीवाल की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी से जवाब तलब किया था। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के नौ अप्रैल के आदेश को चुनौती दी है जिसने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाईकोर्ट का कहना था कि इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है और बार-बार समन किए जाने के बाद भी पेश नहीं होने और जांच में शामिल होने से इनकार के बाद ईडी के पास कम विकल्प बचे थे। मनी लांड्रिंग के मामले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 20 जून को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के पर्सनल बांड पर जमानत प्रदान कर दी थी। इसके बाद ईडी ने अगले ही दिन उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक और 25 जून को विस्तृत आदेश जारी कर रोक लगा दी थी।
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