मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए एक आवास आवंटित करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नाेटिस जारी करते हुए सुनवाई 26 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। याचिका दायर कर आप ने कहा कि इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष दिल्ली में आवास के हकदार हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आवास आवंटित किया जाना चाहिए।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आप के वकील ने कहा कि केजरीवाल को आवास आवंटित करने के लिए 20 सितंबर को संबंधित अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया था। याचिका में कहा गया कि राजनीतिक दलों को सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर अपने कार्यालय उपयोग के लिए आवास इकाई का आवंटन सुरक्षित करने की अनुमति है। हाईकोर्ट ने पांच जून को आप की याचिका पर निर्णय दिया था कि आप अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरह दिल्ली में पार्टी कार्यालय के लिए जगह की हकदार है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल ने चार अक्टूबर को सिविल लाइन्स स्थित छह फ्लैगस्टाफ रोड बंगला खाली कर दिया था और तब से वह मंडी हाउस के पास एक पार्टी सदस्य के आधिकारिक आवास में चले गए थे। अरविंद केजरीवाल ने 4 अक्टूबर को सीएम आवास खाली कर दिया था। इसके बाद वह लुटियंस दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर पांच में रह रहे हैं। यह बंगला आधिकारिक तौर पर पंजाब से आप के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था। इसमें वह तब से वहीं रह रहे हैं। केजरीवाल सिविल लाइंस स्थित आवास में 2015 से मुख्यमंत्री के तौर पर रह रहे थे। अभी सीएम आवास में मुख्यमंत्री आतिशी शिफ्ट हो गई हैं।
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