असम ने 15 लोगों को घोषित किया विदेशी, 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी

0
47
असम ने 15 लोगों को घोषित किया विदेशी, 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश जारी
Image Source : Social Media

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, असम के अधिकारियों ने गुरुवार को आप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 का हवाला देते हुए 15 ‘घोषित विदेशियों’ को 24 घंटे के भीतर राज्य छोड़ने का आदेश दिया। ‘घोषित विदेशी’ वह व्यक्ति होता है जो विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी नागरिकता साबित करने में विफल रहा हो। विदेशी न्यायाधिकरण अर्ध-न्यायिक निकाय होते हैं जिन्हें संदिग्ध अवैध अप्रवासियों से जुड़े मामलों का निर्णय करने का अधिकार प्राप्त होता है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक विदेशी न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया है कि छह महिलाओं सहित 15 अप्रवासी बांग्लादेश से आए थे और भारत में अवैध रूप से रह रहे थे।17 दिसंबर को जारी एक निर्देश में, नागांव जिला आयुक्त देवाशीष शर्मा ने उन्हें आदेश प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा था। एक अधिकारी ने बताया कि आदेश उन्हें गुरुवार को सौंप दिया गया था। आदेश में कहा गया था कि घोषित विदेशियों को “आदेश प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर धुबरी/श्रीभूमि/दक्षिण सालमारा-मनकाचर मार्ग के माध्यम से असम, भारत के क्षेत्र से खुद को हटा लेना चाहिए।” नागांव पुलिस उनकी निर्वासन प्रक्रिया को अंजाम देगी। फिलहाल, उनमें से छह को गोलपारा के मटिया ट्रांजिट कैंप में रखा गया है, जबकि पांच को कोकराझार जिले के चराइखोला स्थित सातवीं असम पुलिस बटालियन में रखा गया है। चार अन्य के बारे में आधिकारिक आदेश की प्रति में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरे

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here