उत्तराखंड: देहरादून पुलिस की ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, नशे के कारोबार से कमाई एक करोड़ की संपत्ति फ्रीज

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उत्तराखंड: देहरादून पुलिस की ड्रग तस्कर पर बड़ी कार्रवाई, नशे के कारोबार से कमाई एक करोड़ की संपत्ति फ्रीज

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नशा तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के साथ-साथ उनकी संपत्ति फ्रीज करने में दून पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। ऐसे ही दून पुलिस ने एक नशा तस्कर की एक करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है, जोकि नशे के अवैध कारोबार से कमाई हुई थी। तस्कर को पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के साथ गिरफ्तार किया था। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि नशा तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वाले अपराधियों की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध फाइनेंशियल इंवेस्टिगेशन करते हुए उनकी अवैध संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पटेलनगर कोतवाली पुलिस की ओर से कोबरा गैंग के शातिर नशा तस्कर शिवम गुप्ता को मार्च 2024 में नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। शिवम के विरुद्ध पूर्व में भी नशा तस्करी व अन्य अपराधों के कई मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में पुलिस ने तस्करी में लिप्त रहने पर पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत नौ माह के लिए जिला कारागार सुद्धोवाला जेल में निरुद्ध किया था। तस्कर की अवैध संपत्ति को चिन्हित करते हुए उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, फाइनेंशियल इंवेस्टीगेशन के दौरान पुलिस की ओर से उसकी देहरादून में अलग-अलग स्थानों पर स्थित चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त की गई, जिसमें आरोपित के नाम पर देहराखास में 25 लाख रुपये कीमत का प्लाट, मेहूंवाला माफी में लगभग 45 लाख तथा 15 लाख रुपये कीमत के दो प्लाट, 11 लाख रुपये कीमत के तीन वाहन तथा अलग-अलग बैंक खातों में तीन लाख 20 हजार रुपये होने की जानकारी मिली। आरोपित की ओर से अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं। इसकी रिपोर्ट पुलिस की ओर से रजिस्ट्रार कार्यालय, आरटीओ कार्यालय, बैंकों व अन्य संबंधित विभागों को प्रेषित की गई है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी के मामले में देहरादून में तस्कर की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण की यह पहली कार्यवाही है। इससे पूर्व एसएसपी एसटीएफ रहते हुए प्रदेश में पहली बार बरेली गैंग के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कराई थी। आरोपित शिवम गुप्ता को जिला कारागार सुद्धोवाला में फिट एनडीपीएस के अंतर्गत नौ माह के लिए निरुद्ध कराया गया है। इसके अलावा नशा तस्करी में लिप्त दो अन्य आरोपितों अमरकांत अतिवाल उर्फ डोला तथा मोहसिन राव को पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत जिला कारागार सुद्धोवाला में निरूद्ध कराया गया, जिनकी अवैध संपत्ति के चिह्निकरण के लिए उनके विरूद्ध भी फाइनेंसियल इंवेस्टिगेशन की जा रही है। पिट यानी पीआइटी एनडीपीएस एक्ट 1988 उन गंभीर नशे का कारोबार करने वाले अपराधियों पर लगाया जाता है जो लगातार उस अपराध में शामिल पाए जाते हैं। यह कार्रवाई शासन की ओर से की जाती है। यह उन अपराधियों के खिलाफ लगाया जाता है जिनका जेल में बंद किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। यह एक्ट लगने के बाद अपराधी को एक साल तक जमानत नहीं मिल पाती है।

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