मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए तीन सदस्यों की समिति बनाई है। न्यायालय ने कहा कि इस समिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक-एक सदस्य होंगे। समिति को पन्द्रह मई तक रिपोर्ट सौंपनी है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति सोमन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा कि 12 अप्रैल के आदेश के अनुसार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुर्शिदाबाद के हिंसा ग्रस्त क्षेत्रों में तैनात रहेगी।
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