क्रीम लगाने पर शख्स नहीं हुआ गोरा, कंज्यूमर कोर्ट ने इस कंपनी पर लगाया 15 लाख का जुर्माना

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क्रीम लगाने पर शख्स नहीं हुआ गोरा, कंज्यूमर कोर्ट ने इस कंपनी पर लगाया 15 लाख का जुर्माना

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य जिला उपभोक्ता फोरम ने अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इमामी लिमिटेड पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। फोरम ने कहा कि कंपनी के फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन भ्रामक था। फोरम के अध्यक्ष इंदर जीत सिंह और सदस्य रश्मि बंसल की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने निर्देशानुसार इमामी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे त्वचा में गोरापन या अन्य कोई लाभ नहीं मिला। पीठ ने कहा कि इमामी लिमिटेड भ्रामक विज्ञापनों और पैकेजिंग के माध्यम से अनुचित व्यापार व्यवहार में लिप्त है। फोरम ने इमामी लिमिटेड को इस उत्पाद से संबंधित अपने अनुचित व्यापार व्यवहार को बंद करने का निर्देश दिया। फोरम ने कंपनी को दिल्ली राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में 14.5 लाख रुपये और शिकायतकर्ता को 50 हजार रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी लागत के रूप में 10 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत मं दावा किया कि उसने वर्ष 2013 में 79 रुपये में इमामी की फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी। उन्होंने दावा कि उन्हें उम्मीद थी कि विज्ञापन के अनुसार त्वचा गोरी हो जाएगी। हालांकि, उन्हें वादे के मुताबिक नतीजे नहीं मिले। वहीं, इमामी लिमिटेड ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता क्रीम के उचित इस्तेमाल को साबित करने में विफल रहा, जिससे पता चला कि उत्पाद में कोई खामी नहीं थी। फोरम को यह निर्धारित करने के लिए कोई सुबूत नहीं मिला कि उत्पाद का इस्तेमाल करने के बाद शिकायतकर्ता की त्वचा गोरी हुई थी या नहीं। इमामी लिमिटेड ने तर्क दिया कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए उचित उत्पाद उपयोग, पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें और स्वच्छ रहने की स्थिति की आवश्यकता होती है। इमामी लिमिटेड ने दावा किया कि क्रीम 16-35 वर्ष की आयु के स्वस्थ युवा पुरुषों के लिए थी, जिसे पैकेजिंग पर निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

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