घरेलू विद्युत उपभोक्ता विद्युत व्यवधानों से मुक्ति पाएं, स्वैच्छिक भार (लोड) वृद्धि स्वीकृत करवायें

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भोपाल: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के अंतर्गत घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने परिसर के वास्तविक विद्युत भार के अनुरूप अपने कनेक्शन की भार वृद्धि स्वेच्छा से स्वीकृत कराना सुनिश्चित करा लें। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत भार की वृद्धि स्वेच्छा से कराने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने का अभियान इन दिनों चलाया जा रहा है। कंपनी ने बताया है कि उपभोक्ता कंपनी के पोर्टल पर स्वेच्छिक ऑनलाइन आवेदन कर भार वृद्धि करा सकते हैं।

गौरतलब है कि विद्युत उपभोक्ता सामान्यतः कंपनी द्वारा स्वीकृत विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग करते हैं जिस कारण से कम्पनी की विद्युत अधोसंरचना अतिभारित (overloaded) हो जाती है और विद्युत कंपनी के साथ ही उपभोक्ताओं को भी अनावश्यक रूप से विद्युत व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। सम्माननीय उपभोक्ता स्वेच्छा से अपने विद्युत भार की वृद्धि करा लें जिससे कम्पनी द्वारा भार अनुरूप उपयुक्त विद्युत अधोसंरचना का विकास कर बेहतर एवं निर्बाध विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जा सके। कंपनी ने बताया है कि घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा स्वेच्छा से भार की वृद्धि कराने पर उनके मासिक देयक में कोई अंतर नहीं आएगा तथापि उन्हें संबद्ध भार के अनुरूप भार स्वीकृत कराना नियमानुसार आवश्यक है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बताया है कि बिजली कंपनी में नवीन कनेक्शन के लिए जब कोई व्यक्ति अधिकृत आवेदन देता है तो उसके परिसर में भार (लोड) की गणना कर भार निर्धारित किया जाता है। इस प्रक्रिया में नया कनेक्शन देने के लिए बिजली कर्मचारी परिसर का लोड सर्वे करते हैं। यह भार (लोड) विद्युत प्रणाली में जोड़ा जाता है इसलिए इसे संयोजित भार या कनेक्टेड लोड कहा जाता है। कनेक्शन के दौरान उपभोक्ता को बिजली कंपनी के साथ सहयोग कर भार की सही गणना कराना चाहिए ताकि विद्युत प्रणाली सुचारू रूप से संचालित की जा सके। उपभोक्ता द्वारा परिसर में कनेक्शन लेने के कुछ अन्तराल बाद कुछ नये विद्युत उपकरणों को स्थापित कर भार बढ़ा लिया जाता है। यह बढ़ा भार बिजली कंपनी के कार्यालय में यदि स्वीकृत नहीं कराया जाता है तो कम्पनी की विद्युत अधोसंरचना अतिभारित हो जाती है जो कि अनावश्यक रूप से विद्युत व्यवधानों का कारण बनती है। संबद्ध भार के अनुरूप भार स्वीकृत कराना नियमानुसार आवश्यक है। उपभोक्ता लाईसेंसी ठेकेदार से गणना करा कर ऑनलाइन भार वृद्घि का आवेदन प्रस्तुत करेंl

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने सभी सम्माननीय उपभोक्ताओं से अपील करती है कि वे ऑनलाइन https://saralsanyojan.mpcz.in:8888/apply/other/services/2 सुविधा का लाभ लेकर अपने परिसर के वास्तविक भार के अनुसार अपना संयोजित भार स्वीकृत करवायें।

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News & Image Source: khabarmasala

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