जम्मू कश्मीर में रह रहे बाहरी लोग भी डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग का ऐलान

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मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जम्मू कश्मीर में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले ही चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं, वे अपना नाम वोटर सूची में जुडवाकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन लोगों को निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। मीडिया की माने तो, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 25 लाख नए मतदाताओं के नाम मतदाता लिस्ट में दर्ज होने की उम्मीद है। यहां इसी साल के अंत तक चुनाव होना है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू-कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) हृदेश कुमार ने एक बड़े फैसले में घोषणा की है। आयोग ने कश्मीर से बाहर के लोगों को भी मतदान का अधिकार दिया है। इनमें कर्मचारी, छात्र, मजदूर या देश के दूसरे राज्यों के वे व्यक्ति शामिल होंगे जो आमतौर पर जम्मू-कश्मीर में रह रहे हैं।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के बाद पहली बार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जा रहा है। हृदेश कुमार ने कहा कि, इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करने का यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है कि 1 अक्टूबर, 2022 या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र मतदाताओं का पंजीकरण कर उन्हें “त्रुटि-मुक्त” अंतिम मतदाता सूची में शामिल किया जाए।

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