जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लांड्रिंग मामले में राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी स्थाई जमानत

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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मनी लांड्रिंग मामले में राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी स्थाई जमानत

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को स्थाई जमानत दे दी। वह मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित हैं। इस साल मई में न्यायमूर्ति एनजे जमादार की एकल पीठ ने गोयल को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दे दी थी। जस्टिस जमादार ने सोमवार को अंतरिम आदेश को स्थाई कर दिया। 75 वर्षीय गोयल कैंसर से पीडि़त हैं। उन्होंने इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी। ईडी ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी पसंद के अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है और हिरासत में रहते हुए इलाज भी कराया जा सकता है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मई में हाई कोर्ट ने गोयल को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसे बाद में चार सप्ताह और फिर दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ईडी ने सितंबर 2023 में गोयल को इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मनी लांड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की थी। उनकी पत्नी अनीता गोयल को भी नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था। एक विशेष अदालत ने उनकी उम्र और चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसी दिन उन्हें जमानत दे दी थी। इस साल 16 मई को उनकी मौत हो गई।

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