ज्ञानवापी : कोर्ट ने कहा, ‘शिवलिंग जहाँ मिला है, उस जगह को सील किया जाये, किसी का भी प्रवेश वर्जित’

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ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और हिन्दू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद में शिवलिंग मिला है। इसके बाद हिन्दू पक्ष वाराणसी कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने तुरंत आदेश दिया कि जहां पर शिवलिंग मिला है, उस जगह को तुरंत सील कर किया जाए। इसके साथ ही उस स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कमिश्नर, डीएम और एसपी को दे दी गई है और वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है।

ज्ञानवापी मामले पर याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्या ने दावा करते हुए कहा, “बाबा मिल गए हैं। एक स्थान पर पानी निकलने के बाद शिवलिंग दिखा और लोग शिवलिंग को देखते ही हर हर महादेव के नारे लगाने लगे और ख़ुशी से नाचने लगे। पश्चिमी दीवार के पास मलबे की जांच के लिए कमीशन बने और मलबे से मूर्तियों के अवशेष मिलेंगे।” वहीं मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से हम संतुष्ट हैं और कोई शिवलिंग नहीं मिला है।

वीडियोग्राफी करने वाली टीम ने बयान देते हुए कहा, कहीं भी ताला तोड़ा नहीं गया और सभी ने पूरा सहयोग किया। एक ही शैली से पूरे भवन का निर्माण किया गया है। ज्ञानवापी सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के सदस्य सोहनलाल आर्य ने इशारों में कहा कि ज्ञानवापी में, जिनकी नंदी को तलाश थी, वो बाबा मिल गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को लेकर अदालत ने तुरंत सुरक्षा का आदेश दिया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया गया था। अदालत के आदेश पर वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे का काम सोमवार को लगभग पूरा हो गया। बताया जा रहा है कि सर्वे टीम को परिसर के एक हिस्से में शिवलिंग नजर आया। वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि सोमवार को सर्वे के दौरान शिवलिंग मस्जिद कॉम्पलेक्स में पाया गया। यह महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ऐसे में सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दें। अदालत ने इसी आवेदन पर शिवलिंग जिस स्थान पर पाया गया उसे अविलंब सील करने का आदेश दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि इस दीवार के नीचे एक तहखाना है जिसमें मंदिर से जुड़े शिलालेख और दूसरे कई साक्ष्य मौजूद हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वुजू की जगह पर कोई भी शिवलिंग जैसी चीज दिखाई नहीं दी है। अब इस रिपोर्ट को कोर्ट कमिश्नर को 17 मई को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना है।

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