मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड के चाईबासा में मुफ्फसिल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को स्थानीय अदालत ने अपने पति की नौकरी अनुकंपा के आधार पर हासिल करने के लिए उसकी हत्या करने का दोषी करार दिया तथा शुक्रवार को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। पुलिस ने बताया कि अनुकम्पा के आधार पर नौकरी पाने के लालच में अनिता देवी उर्फ अनिता सिंह ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर उसके शव को फंदे से लटका दिया था जिससे इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके।
मीडिया सूत्रों की माने तो, पश्चिम सिंहभूम जिले की रहने वाली महिला अनीता कुमारी ने 25 जनवरी 2017 को अपने पति राजीव कुमार सिंह की हत्या कर दी थी। पूछताछ के दौरान अनीता ने पुलिस को बताया था कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने के लिए उसने पति की हत्या की थी।
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