मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री व झामुमो नेता हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वह इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और उन्होंने एससी/एसटी पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों का हवाला दिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने अपने पद का इस्तेमाल करके जमीन हड़पी है, यूं कहें तो कब्जा किया है। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने सोरेन को पूछताछ के लिए कई बार समन भी भेजा था। ईडी जमीन घोटाला मामले में दो पहलुओं की जांच कर रही है। पहला, रांची में सेना की जमीन की अवैध खरीद-फरोख्त से जुड़ा हुआ है। दूसरा आदिवासी जमीन पर कब्जा करने को लेकर है। ईडी का आरोप है कि फर्जी कागजातों के जरिये जमीन को बेचा गया। इस मामले में रांची नगर निगम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। निगम की एफआईआर के आधार पर ही प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की थी। ईडी ने इस केस में करीब 14 लोगों को अरेस्ट किया है।
Image Source : PTI
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