मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निजी और सरकारी स्कूलों में फीस निर्धारित करने संबंधी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी है। स्कूलों द्वारा फीस में बढोत्तरी को लेकर अभिभावकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि दिल्ली सरकार ने लोगों, खासकर छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत पहुंचाने के लिए यह ऐतिहासिक फैसला किया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन्होंने कहा कि पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा इस तरह का एक फूलप्रूफ विधेयक तैयार किया गया है। इसमें फीस निर्धारित करने संबंधित सभी दिशा-निर्देश और प्रक्रियाओं का ब्यौरा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह विधेयक दिल्ली के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए है।
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