केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए ने दो ऑनलाइन यात्री सेवा कम्पनियों ओला और उबर को अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किए हैं। प्राधिकरण ने भेजे गए नोटिस में समुचित उपभोक्ता शिकायत निवारण व्यवस्था, सेवा में खामियों सेवा रद्द करने के गैर वाजिब शुल्क की वसूली और भाड़ा वसूलने के तरीके समेत विभिन्न मुद्दे उठाए हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के डेटा के अनुसार पहली अप्रैल 2021 से पहली मई 2022 के बीच ओला के खिलाफ उपभोक्ताओं ने दो हजार चार सौ बयासी और उबर के खिलाफ सात सौ सत्तर उपभोक्ताओं ने शिकायतें दर्ज कीं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के पिछले सप्ताह के बयान में बताया गया कि ओला, उबर, रेपिडो, मेरू कैब्स, जुगनु कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी। इन कम्पनियों को निर्देश दिया गया है कि वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में भागीदार बनें ताकि उपभोक्ताओं के लिए बेहतर शिकायत निवारण सम्भव हो सके और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ई-कॉमर्स नियमों का पालन किया जा सके।
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