मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनी- इंडिगो को यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना देरी किये वापस करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने कहा कि सभी रद्द या बाधित उडानों की रिफंड प्रक्रिया कल रात 8 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए। एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि विमानों के रद्द होने से प्रभावित यात्रियों की यात्रा योजनाओं के लिए किसी प्रकार का पुनर्निधारण चार्ज नहीं लिया जाए। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि रिफंड प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी या इसके गैर-अनुपालन की स्थिति में विधि संवत कार्रवाई की जाएगी। निर्बाध शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा कक्ष स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। ये इकाईयां प्रभावित यात्रियों से संपर्क करेगी, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके की रिफंड और वैकल्पिक यात्रा प्रबंध फॉलो-अप की आवश्यकताओं के बिना किया गया है। स्वचालित रिफंड प्रणाली विमानों के परिचालन में स्थिरता बहाल होने तक सक्रिय रहेगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने इंडिगो को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उडानों के रद्द होने या इसमें देरी होने के कारण यात्रियों से अलग किए गए सभी सामानो का पता लगाया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर यात्री के आवासीय या निर्धारित पते पर पहुंचाया जाए। एयरलाइंस को ट्रेकिंग और डिलीवरी के समय को लेकर यात्रियों के साथ स्पष्ट संपर्क बनाये रखने को कहा गया है। एयरलांइस को यात्रियों के मौजूदा अधिकार नियमों के अंतर्गत आवश्यकतानुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया है। बिना असुविधा के दृष्टिकोण को बढावा देने के लिए सरकार व्यवधान की इस अवधि के दौरान यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एयरलाइनों, हवाई अड्डों, सुरक्षा एजेंसियों और सभी परिचालन हितधारकों के साथ निरंतर समन्वय बनाए हुए है। इस व्यवधान का समाधान करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों, रोगियों और तत्काल यात्रा की आवश्यकता वाले सभी लोगों के लिए उचित सुविधा की गारंटी देने के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि वह रिकवरी प्रक्रिया पर निगरानी बनाए रखेगा तथा जल्द से जल्द परिचालन की स्थिति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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