नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र

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नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र
Image Source : Social Media

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी 10 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की कालेजियम ने जस्टिस बाहरी के सेवानिवृत्त होने के बाद आंध्रप्रदेश हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति नरेंद्र को नैनीताल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। सीजेआइ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कालेजियम ने प्रस्ताव में कहा है कि मुख्य न्यायाधीशों के चयन के लिए उच्च न्यायालयों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। चयन के प्रयोजनों के लिए, अवर न्यायाधीशों की पारस्परिक वरिष्ठता उनके अपने उच्च न्यायालय में उनकी वरिष्ठता के आधार पर गिनी जाएगी। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए विचार योग्यता और निष्ठा के अधीन वरिष्ठता के मानदंड पर आधारित होगा। कालेजियम ने वर्तमान में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति नरेंद्र को नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव किया है। यह नियुक्ति वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की तिथि पर प्रभावी होगी।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति नरेन्द्र को दो जनवरी 2015 को कर्नाटक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस नरेंद्र 30 अक्टूबर 2023 को आंध्रप्रदेश के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए और तब से वहीं कार्यरत हैं। वह उच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति से पहले, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में वकालत की। वह अनुभवी न्यायाधीश हैं, जिन्हें कर्नाटक और आंध्रप्रदेश के उच्च न्यायालयों के न्यायिक और प्रशासनिक पक्षों का काफी अनुभव है। कालेजियम का विचार है कि न्यायमूर्ति नरेन्द्र उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हैं। इसलिए, कालेजियम यह सिफारिश करता है कि न्यायमूर्ति नरेन्द्र को 10 अक्टूबर 2024 को न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए।

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