मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली से सटे नोएडा में ट्रैफिक पुलिस की ओर से लोगों को जानकारी दी गई है कि वह अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें। ऐसा करने के कारण पुलिस की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार हादसों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि नोएडा में कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दे। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की ओर से लगातार हादसों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई है कि नोएडा में कोई भी व्यक्ति अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया एक पोस्ट की है। जिसमें 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाते पाए जाने पर कितनी सजा या जुर्माना किया जा सकता है, इसकी जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग के वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा 12 महीनों के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द किया जा सकता है। नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25 साल की उम्र तक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपात्र भी घोषित किया जा सकता है। इसके साथ ही अभिभावक, संरक्षक और वाहन स्वामी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत मुकदमा भी किया जा सकता है।
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