पंजाब : अवैध खनन मामले में रोपड़ में 13 स्थानों पर ईडी के छापे, 3 करोड़ की नगदी बरामद

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय जालंधर की टीमों ने अवैध खनन मामले में रोपड़ में 13 स्थानों पर छापे मारे। अभी सर्च अभियान जारी है। मारी कर रही हैं।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी द्वारा जब्त की गई जमीन और रोपड़ जिले के आस-पास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। ईडी अधिकारी ने बताया कि कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है। मामले में नसीबचंद (खनन माफिया), श्रीराम स्टोन क्रशर और अन्य शामिल हैं। अब तक तलाशी के दौरान 3 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई है।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, भोला ड्रग्स मामले से जुड़ी जांच में ईडी ने खनन ठिकानों पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को मुख्य आरोपी जगदीश सिंह उर्फ ​​भोला से जुड़े मादक पदार्थों से जुड़े धन शोधन मामले के तहत पंजाब में कई स्थानों पर तलाशी ली। सूत्रों ने बताया कि रूपनगर जिले में कुल 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है, क्योंकि यह पाया गया कि भोला मामले में ईडी द्वारा पहले जब्त की गई जमीन पर अवैध खनन किया जा रहा था।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, ईडी अधिकारी ने बताया कि जब्त की गई जमीन पर और रूपनगर (रोपड़) जिले के आस-पास के इलाके में अवैध खनन किया जा रहा था। कुख्यात भोला ड्रग मामले में ईडी ने इस जमीन को जब्त किया था। भोला ड्रग केस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के महत्वपूर्ण चरण में है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस कथित अवैध खनन मामले में कुछ आरोपियों में नसीबचंद और श्री राम क्रशर शामिल हैं। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान अब तक करीब 3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए हैं। ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग का मामला करोड़ों रुपये के सिंथेटिक नारकोटिक्स रैकेट से जुड़ा है, जिसका पंजाब में 2013-14 के दौरान पता चला था।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था। इस मामले को आमतौर पर भोला ड्रग केस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कथित किंगपिन, पहलवान से पुलिसवाला और फिर “ड्रग माफिया” बने जगदीश सिंह उर्फ ​​भोला की पहचान की गई है। भोला को जनवरी 2014 में ईडी ने गिरफ्तार किया था और यह मामला वर्तमान में पंजाब में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत विशेष अदालत में सुनवाई के लिए है।

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