संजय राउत की जमानत को मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल PMLA कोर्ट ने मंजूर कर लिया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ED ने जमानत का विरोध किया। पात्रा चॉल जमीन घोटाला 1,039 करोड़ रुपये का है। इस घोटाले में ED ने प्रिवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत केस दर्ज किया था। ईडी ने इस मामले में 31 जुलाई को संजय राउत को गिरफ्तार किया था। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। उन्हें PMLA कोर्ट ने जमानत दे दी है। मीडिया की माने तो, कोर्ट ने संजय राउत के साथ प्रवीण राउत को भी जमानत दे दी है। मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, संजय राउत को पात्रा चॉल जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने जमानत को चुनौती दी है। इस मामले में अब 3 बजे सुनवाई होगी। पात्रा चॉल जमीन घोटाला 1,039 करोड़ रुपये का है।
मीडिया सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत को आज (9 नवंबर, बुधवार) जमानत मिल गई है। मुंबई के गोरेगांव पत्राचॉल घोटाला के मामले में संजय राउत की जमानत याचिका पर मुंबई सेशंस कोर्ट के ईडी के स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। पिछली सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने राउत की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यह फैसला सुनाया गया और राउत को जमानत दे दी गई। इस फैसले पर ED ने असंतोष जताया और इस फैसले को स्थगित करने की मांग की। ईडी इस फैसले के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है।
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