मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पूर्व आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा खेडकर को शुक्रवार (2 अगस्त) को पुणे की कोर्ट ने आपराधिक धमकी देने के मामले में जमानत दे दी। ये केस जमीन के विवाद से जुड़ा हुआ है। मनोरमा खेडकर को अडिशनल सेशन जज एएन मारे ने जमानत दे दी। यह जानकारी मनोरमा के वकील सुधीर शाह ने दी। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मनोरमा खेडकर और उनके पति दिलीप खेडकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसके बाद पुणे ग्रामीण पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी थी। इस वीडियो में मनोरमा पुणे की मुलशी तहसील के धडवाली गांव में भूमि विवाद में कुछ लोगों को बंदूक से धमकाती हुई नजर आ रही थीं। यह साल 2023 की घटना थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस संबंध में पौड पुलिस ने मामला दर्ज किया था। खेडकर दंपत्ति और पांच अन्य पर आईपीसी की धारा 307, 144 (घातक हथियारों से लैस होकर गैरकानूनी तरीक से इकट्ठा होना), 147 (दंगा) और 506 (आपराधिक धमकी) के अलावा आर्म्ड एक्ट के तहत भी केस किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से दोनों घर पर नदारद थे और उनका फोन भी बंद आ रहा था। हालांकि मनोरमा को महाड के पास हिरकनिवाड़ी गांव में एक लॉज से गिरफ्तार किया गया था। वहीं, पति दिलीप खेडकर को मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। बता दें कि यह सारा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब घर की बेटी पूजा खेडकर भी विवादों में घिरी हुई हैं। उनकी यूपीएससी उम्मीदवारी पर सवाल उठ रहे हैं। पूजा के खिलाफ जांच भी शुरू की गई। वहीं, यूपीएससी ने बुधवार को पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी। वहीं, यूपीएससी के लिए गए फैसले के तहत अब वह भविष्य में सिविल सेवा की किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगी। उनके परीक्षा देने पर बैन लगा दिया गया है।
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