बॉम्बे हाईकोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, जमानत रोकने की याचिका खारिज

0
204

महाराष्ट्र : बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बड़ी राहत दी है। मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने उनकी जमानत के विरोध में दायर की गई सीबीआई की याचिका को नामंजूर कर दिया है। देशमुख कल जेल से रिहा हो सकते हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत पर रोक लगाने से जुड़ी सीबीआई की याचिका खारिज कर दी है। अब वह कल यानी बुधवार को जेल से बाहर आ सकते हैं।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीबीआई ने उनकी जमानत पर रोक लगाने और इसकी डेट बढ़ाने के लिए जो याचिका दायर की थी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने वह खारिज कर दी है। ऐसे में अनिल देशमुख कल जेल से रिहा हो सकते हैं। ज्ञात हो कि मुंबई उच्च न्यायायल ने अनिल देशमुख को 12 दिंसबर के अपने फैसले में जमानत दे दी थी। इस पर रोक लगाने के लिए सीबीआई ने याचिका दायर की थी। कोर्ट ने फिर जमानत को अगली सुनवाई तक रोक दिया था।

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi #AnilDeshmukh #BombayHighCourt #CBI #Mumbai #Maharashtra #India

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here