मप्र : बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

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भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्यप्रदेश में अब दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। बिना हेलमेट के वाहन चालकों को न पेट्रोल मिलेगा और न ही सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस में एंट्री मिलेगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर और सभी जिलों के एसपी को बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मीडिया की माने तो, हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 128 और 129 के अन्तर्गत कार्रवाई होगी।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने जारी किए आदेश, बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं देने के लिए कहा। हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ प्रदेश भर में एक बार फिर से सख्ती शुरू की जाएगी। निजी और सरकारी कार्यालयों के अलावा स्कूल और कालेजों में प्रवेश उन्हीं को मिलेगा, जो हेलमेट लगाकर आएंगे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी. जनार्दन ने इस संबंध में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्त और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं। मीडिया के हवाले से आई खबर के अनुसार, पुलिस मुख्यालय की तरफ से कहा गया है कि सभी जिलों में कार्यालय प्रमुखों और स्कूल-कालेज के प्राचार्य को पत्र लिखकर हेलमेट अनिवार्य किया जाए। जो विद्यार्थी या कर्मचारी इसका पालन नहीं करें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पेट्रोल पंप संचालकों के लिए भी अनिवार्य किया जाए कि वह सिर्फ हेलमेट पहने हुए वाहन चालकों को ही पेट्रोल दें।

 

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