मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में अवैध रूप से रह रहे तेरह बांग्लादेशी नागरिकों को छह महीने की जेल की सजा पूरी करने के बाद उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है। पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक खदान पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार किया था। भारतीय नागरिकता साबित करने वाले कोई भी दस्तावेज पेश करने में विफल रहने पर उनके खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निखिल गोसावी ने सभी 13 व्यक्तियों को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कारावास के दौरान उनके निर्वासन की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
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News & Image Source: newsonair.gov.in