मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी पर चल रहे मानहानि के मुकदमे में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र बुधवार को विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने निरस्त कर दिया। अगली पेशी दो जुलाई नियत करते हुए सांसद को उपस्थित होने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता की थी। आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनको हत्यारा कहा था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला जस्टिस लोया की मृत्यु से जुड़ा था। इसी प्रकरण में राहुल पर मानहानि का मुकदमा चल रहा है। मामले में कोतवाली नगर घरहाकलां डिहवा निवासी रामप्रताप पुत्र रामनेवाज ने पक्षकार बनने का प्रार्थनापत्र बीती तारीख पर दिया था। इस पर अभियोगी के अधिवक्ता संतोष पांडे ने बहस की। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया। यह परिवाद बीजेपी नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को दायर किया था। मामले में राहुल गांधी की जमानत हो चुकी है। बुधवार को उनका बयान दर्ज किए जाने के लिए तिथि नियत थी।
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