यह खबर निराधार है कि धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित सरायों पर जीएसटी लगाया गया है

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केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड-सीबीआईसी ने कहा है कि मीडिया और सोशल मीडिया के कुछ वर्गों में यह खबर फैलाई जा रही है कि 18 जुलाई, 2022 से धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित सरायों पर जीएसटी लगाई गई है, जोकि निराधार है। सीबीआईसी ने कई ट्वीट में कहा है कि जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की सिफारिशों के आधार पर प्रतिदिन एक हजार रुपए तक के होटल कमरे के किराए पर जीएसटी छूट वापस ले ली गई है और अब इस पर 12 प्रतिशत कर लगाया गया है। सीबीआईसी ने कहा है कि एक और छूट के अनुसार धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा धार्मिक परिसरों में कमरों के उन किरायों में छूट दी गई है जहां कमरे का किराया प्रतिदिन एक हजार रुपए से कम है। सीबीआईसी ने कहा है कि अमृतसर में एसजीपीसी द्वारा संचालित तीन सरायों ने 18 जुलाई 2022 से जीएसटी का भुगतान शुरू कर दिया है। ये तीन सराय हैं- गुरु गोविंद सिंह एनआरआई निवास, बाबा दीपसिंह निवास और माता भाग कौर निवास। सीबीआईसी ने स्पष्ट किया है कि इनमें से किसी भी सराय को नोटिस जारी नहीं किया गया है। इन सरायों ने अपने आप ही जीएसटी भुगतान करने का विकल्प लिया होगा। सीबीआईसी ने कहा है कि अधिसूचना के संदर्भ में धार्मिक स्थानों के परिसरों में सराय को शामिल करने को व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए, चाहे वे किसी धार्मिक स्थान के परिसर की सीमा के बाहर ही स्थित हों और उसी ट्रस्ट या प्रबंध समिति द्वारा संचालित किए जा रहे हों। सीबीआईसी ने कहा कि केंद्र ने जीएसटी प्रशासन से पहले भी इस बात का हमेशा ध्यान रखा है। यह भी कहा गया है कि राज्य के कर अधिकारी अपने न्यायिक क्षेत्र में इस बात को लागू कर सकते हैं।

 

courtesy newsonair

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