उप्र के अयोध्या में शराब की दुकानों को लेकर सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा मंगलवार को विधान परिषद में बताया गया कि अयोध्या में ‘श्री राम मंदिर’ क्षेत्र के आसपास आने वाली सभी शराब दुकानों के लाइसेंस केंसिल कर दिए गए हैं। इसके साथ ही श्रीकृष्ण जन्मस्थान के आसपास के क्षेत्र में शराब की बिक्री पर भी बुधवार 1 जून 2022 से पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर के प्रश्न का जवाब देते हुए आबकारी मंत्री ने बताया कि- ‘आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 बनाई गई है, जिसमें आवश्यकतानुसार समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।
मंत्री नितिन अग्रवाल द्वारा बताया गया कि, नियमानुसार सार्वजनिक पूजा स्थलों, अस्पतालों, विद्यालयों और रहवासी कॉलोनियों के 50, 75 और 100 मीटर की दूरी के आसपास शराब की दुकानों को या उप दुकानों को लाइसेंस नहीं दिया जाता है। सरकार अभी नियमावली में संशोधन पर विचार नहीं कर रही है।