शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस

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शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस
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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश में कोचिंग प्रणाली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने कोचिंग संस्थाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों में कई अहम बातें कही गई हैं, जिनमें कोचिंग सेंटर में 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामांकन नहीं करना, संस्थाओं द्वारा भ्रामक वादे नहीं करना और रैंक या अच्छे अंक की गारंटी नहीं देना शामिल है।

जानकारी के लिए बता दें कि, फैसला सरकार को मिली उन शिकायतों के बाद आया है, जिसमें छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों, कोचिंग में आग की घटनाओं और सुविधाओं की कमी के साथ-साथ उनके द्वारा अपनाई जाने वाली शिक्षण प्रणाली के बारे में चिंता जताई गई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले उच्चतर शिक्षा विभाग ने देशभर में संचालित हो रहे कोचिंग केंद्रों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ‘कोचिंग केंद्र के पंजीकरण एवं विनियमन हेतु दिशा-निर्देश 2024’ नाम से जारी गाइडलाइन में कई अहम बातों का जिक्र है। किसी भी अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं या शैक्षणिक सहायता के लिए छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना इसके उद्देश्य बताए गए हैं।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिशा-निर्देशों के साथ ही कोचिंग, कोचिंग केंद्र और ट्यूटर की परिभाषाएं भी तय की गई हैं। 50 से अधिक छात्रों को दी जाने वाली किसी भी शिक्षण शाखा में ट्यूशन, निर्देश या मार्गदर्शन को कोचिंग माना जाएगा। हालांकि, इसमें परामर्श, खेल, नृत्य, थिएटर और अन्य रचनात्मक गतिविधियां शामिल नहीं हैं।

कोचिंग प्रदान करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित या प्रशासित केंद्र को ‘कोचिंग केंद्र’ माना जाएगा। ये केंद्र 50 से अधिक छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर किसी भी अध्ययन कार्यक्रम या प्रतियोगी परीक्षाओं या छात्रों को शैक्षणिक सहायता के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए होने चाहिए। वहीं ‘ट्यूटर’ से उस व्यक्ति को माना जाएगा, जो किसी कोचिंग केंद्र में छात्रों का मार्गदर्शन या प्रशिक्षण करता है। इसमें विशेष ट्यूशन देने वाला ट्यूटर भी शामिल है।

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