दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले में सह आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। विदित हो कि, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को इस मामले में गिरफ्तार किया था।
मीडिया सूत्रों की माने तो, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। हालकि ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था।
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