केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब आम लोग 31 मार्च 2024 तक इन दोनों दस्तावेजों को लिंक करा सकते हैं। इससे पहले वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल, 2023 थी। हालांकि, दोनों को लिंक करना अनिवार्य नहीं है। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा एक गजट अधिसूचना में कहा गया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदनों को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अगर कोई मतदाता आधार संख्या दिखाने में विफल रहता है तो मतदाता सूची से प्रविष्टियां नहीं हटाई जाएंगी।
मीडिया सूत्रों के हवाले से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर, केंद्र सरकार ने वोटर आईडी और आधार लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। इससे कार्ड धारकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब यह सुविधा अगले साल तक रहेगी और अगर कोई कार्ड धारक वोटर आईडी व आधार को लिंक करने में असफल रहता है तो भी उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह काम पूरी तरह वॉलेंटरी है, जिसका कई तरह से फायदा भी मिलेगा। मीडिया के अनुसार, वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करने काम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकता है। आप चाहें तो मोबाइल से मैसेज भेजकर या फिर कॉल करके भी लिंकिंग का काम पूरा कर सकते हैं। SMS के जरिये लिंक कराने के लिए अपने आधार और वोटर आईडी का नंबर लिखकर 166 या 51969 पर SMS करना होगा। इसके लिए ECILINK<SPACE><EPIC No.>< SPACE><Aadhaar No.> के फॉर्मेट में मैसेज करना होगा। आप चाहें तो 1950 नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करके अपना वोटर आईडी और आधार नंबर बताकर उसे लिंक करा सकते हैं।
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