सर्वोच्‍च न्‍यायालय की 3 जजों की पीठ राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में आवारा कुत्‍तों के मुद्दे पर आज सुनवाई करेगी

0
42
सर्वोच्‍च न्‍यायालय की 3 जजों की पीठ राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली में आवारा कुत्‍तों के मुद्दे पर आज सुनवाई करेगी

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या पर सर्वोच्च न्यायालय के हाल के आदेश की आज फिर से समीक्षा की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने इसके लिए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है। इस मामले पर आज सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों की परस्पर विरोधी निर्देश जारी करने के बारे में एक वकील के उल्लेख करने के बाद कल मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा था कि वह सामुदायिक कुत्तों से संबंधित मौजूदा मुद्दे की जाँच करेंगे। इससे पहले न्यायालय की एक पीठ ने आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में स्थानांतरित करने और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर वापस छोड़ने पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 11 अगस्त को, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कड़ा रुख अपनाया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को आठ हफ्तों के भीतर सभी क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें नगर निगम अधिकारियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले  कुत्ता आश्रय स्थलों में रखने का आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि सभी क्षेत्रों को आवारा कुत्तों से मुक्त करने में किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा उन सभी व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही का भी आदेश दिया गया है जो आवारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने का प्रयास करेंगे। शीर्ष अदालत का ये आदेश, उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है, जिसमें आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों के कारण रेबीज फैलने की आशंका व्यक्त की गई थी।

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here