मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुणे स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक अदालत ने पिंपरी शाखा के भारतीय केंद्रीय बैंक (सीबीआई) के दो पूर्व अधिकारियों को बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सीबीआई अदालत ने इस मामले में एक सह-ऋणदाता को भी दो साल की कैद की सजा सुनाई। दोषी पाए गए अधिकारियों में पुणे स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पिंपरी शाखा के तत्कालीन प्रबंधक नंदकिशोर खैरनार और तत्कालीन सहायक प्रबंधक रवि भूषण प्रसाद शामिल हैं। सीबीआई ने बताया कि दोनों को तीन साल के कठोर कारावास के साथ-साथ 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत ने इस मामले में सह-ऋणदाता प्रियंका प्रशांत विस्पुते को दो साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई। एक विज्ञप्ति के अनुसार, 17 फरवरी 2016 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) राकेश जयसवाल और धीरज घनशामदास चचलानी, करण रोहित गुलाटी, राजेश शिशुपाल पंगाल, प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते/प्रियंका प्रशांत विस्पुते, प्रमोद गोपालराव पाटिल/गोपाल दौलतराव पाटिल, श्रीनाथ सुधाकर चाबुकस्वार और सुधाकर तुकाराम चाबुकस्वार सहित कई कर्जदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के बाद, एजेंसी ने विभिन्न साजिशों के संबंध में छह आरोपपत्र दायर किए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि राकेश जायसवाल ने कर्जदार प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते, सह-कर्जदार प्रियंका प्रशांत विस्पुते और बैंक अधिकारियों नंदकिशोर खैरनार और रवि भूषण प्रसाद के साथ मिलकर जाली दस्तावेजों के आधार पर 18.75 लाख रुपये का आवास ऋण स्वीकृत करने के लिए आपराधिक साजिश रची। एजेंसी ने बताया कि इस साजिश के परिणामस्वरूप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की पिंपरी शाखा को 24.54 लाख रुपये का चूना लगाया गया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान राकेश जायसवाल और प्रशांत लक्ष्मण विस्पुते की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ लगे आरोप समाप्त कर दिए गए। मुकदमे की सुनवाई के बाद, अदालत ने शेष तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा खबरें



