सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड पर फैसला सुनाया

0
228

झारखंड के धनबाद जिले में सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड पर आज फैसला सुनाया। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायमूर्ति रजनीकांत पाठक ने मामले के दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को आईपीसी की धारा 302 और 201 के अंतर्गत दोषी ठहराया। अदालत 6 अगस्त को मामले में सजा की घोषणा करेगी। झारखंड में पहली बार सीबीआई कोर्ट ने सिर्फ 5 महीने में ट्रायल पूरा किया है। जस्टिस रजनीकांत पाठक ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हर हत्या में कोई मकसद हो। पिछले साल  जुलाई में धनबाद में ऑटो रिक्शा से टकराने के बाद जज उत्तम आनंद की मृत्यु हो गई थी।

courtesy newsonair

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here