सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संजय सिंह की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आप सांसद संजय सिंह की याचिका ख़ारिज कर दी है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए थे जिसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने मानहानी दावा ठोका था। मीडिया की माने तो, निचली अदालत में चल रहे इस मुकदमे को रद्द किए जाने के लिए संजय सिंह ने पहले हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। दोनों ही अदालतों ने उनकी याचिका को ख़ारिज कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, आप नेता संजय सिंह और मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए थे। इस दौरान उन्होंने गुजरात विश्वविद्यालय  पर भी टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी के सामने आने पर विश्वविद्यालय द्वारा मानहानी का केस लगाया गया।

बता दें कि, गुजरात विश्वविद्यालय  द्वारा लगाए गए इस मानहानी दावे के चलते आप सांसद संजय सिंह को निचली अदालत में पेश होने के लिए कई बार समन जारी हुआ है। संजय सिंह निचली अदालत में पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने निचली अदालत के इस समन के खिलाफ याचिका लगाईं थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया है।

संजय सिंह की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि, वीडियो साक्ष्य के माध्यम से यह स्पष्ट है कि, गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानी का दावा पोष नहीं कर सकती। संजय सिंह द्वारा ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि, गुजरात यूनिवर्सिटी ने फर्जी डिग्री बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, यह सभी दलीलें निचली अदालत के समक्ष भी रखी जा सकती हैं। यह कहते हुए अदालत ने संजय सिंह की याचिका ख़ारिज कर दी। अब उन्हें निचले अदालत के समन पर कोर्ट में पेश होना होगा।

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