मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा है कि ऑपिनियन ट्रेडिंग मंच के रूप में जाने जाने वाले कुछ मंच अपने उपयोगकर्ताओं और प्रतिभागियों को ऐसी व्यवस्थाओं में व्यापार करने का एक मंच प्रदान करते हैं, जिसमें भुगतान अंतर्निहित घटना के होने या न होने के हां या नहीं प्रस्ताव के परिणाम पर निर्भर करता है।
सेबी ने कहा कि कुछ मामलों में ऑपिनियन ट्रेडिंग मंच इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि वे निवेश मंच के समान दिखें, क्योंकि वे प्रतिभूतियों में व्यापार के साथ निकटता से जुड़े लाभ, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग आदि जैसे शब्दावलियों का उपयोग करते हैं।
निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि सामान्य तौर पर, ऑपिनियन ट्रेडिंग सेबी के विनियामक दायरे में नहीं आता है, क्योंकि वहां जो कारोबार किया जाता है वह सुरक्षित नहीं है। सेबी ने कहा कि निवेशकों तथा भागीदारों को जागरूक रहना चाहिए कि प्रतिभूति बाजार के अंतर्गत कोई भी निवेशक सुरक्षा तंत्र ऐसे निवेश और भागीदारी के लिए उपलब्ध नहीं होगा।
हालांकि ओपिनियन ट्रेडिंग प्रदान करने वाले किसी भी मंच को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होने की योग्यता नहीं है, और न ही वे सेबी द्वारा पंजीकृत या विनियमित हैं, इसलिए उन पर प्रतिभूतियों का किसी भी तरह का व्यापार अवैध है। ऐसे मंचों को नियम उल्लंघन के लिए कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in