केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी गई है जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। मीडिया सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च, 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।
मीडिया के हवाले से प्राप्त हुई खबर के आधार पर, अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले केंद्र असम राइफल्स और सीएपीएफ में भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा कर चुका है।
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