अतीक अहमद को मिली उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने अशरफ को किया बरी

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उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के अन्तर्गत दोषी करार दिया था। विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है।

मीडिया सूत्रों की माने तो, उमेश पाल की किडनैपिंग के 17 साल पुराने केस में माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया गया है। प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया को उम्रकैद की सजा दी है। 2006 में हुए केस के अतीक समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। साथ ही एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं उसके भाई अशरफ सहित 7 को दोषमुक्त करार दिया गया है। अतीक और उसका भाई सजा सुनते ही रोने लगे।

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