मुंबई की विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की निजी अस्पताल में उपचार कराने की याचिका खारिज कर दी है। देशमुख ने याचिका में अपने कंधे की सर्जरी सरकारी अस्पताल की जगह निजी अस्पताल में कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 से संबंधित मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने इस याचिका का विरोध किया। निदेशालय ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जे. जे. अस्पताल में सर्जरी करने के लिए योग्य चिकित्सक और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध हैं। देशमुख पिछले वर्ष नवम्बर से जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में देशमुख के खिलाफ मुकादमा दर्ज किया था।
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