अब मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग ने गुरुवार (21 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी है। कोर्ट में नए मतदाता पंजीकरण फ़ॉर्म के 6B में मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार नंबर देने की अनिवार्यता खत्म करने की मांग वाली याचिका लगायी गई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरी और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले की सुनवाई की। चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुकुमार पट जोशी और अमित शर्मा ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए अब आधार नंबर भरने की अनिवार्यता खत्म करने से संबंधित अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। साथ ही मतदाताओं के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी बदलाव किए जाएंगे। इस मामले में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग भी जमा की। इसके बाद न्यायालय ने याचिका का निपटान कर दिया।
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