मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ऐसे मामले के संबंध में एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 5.41 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिसमें लोगों को ‘डंकी’ मार्ग के माध्यम से अवैध रूप से अमेरिका भेजा गया था। ईडी के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने उन संपत्तियों को जब्त कर लिया है जो विभिन्न एजेंटों, जैसे शुभम शर्मा, जगजीत सिंह और सुरमुख सिंह द्वारा अपराध की आय से प्राप्त या उसके समकक्ष हैं, जो ‘डंकी’ मार्ग के माध्यम से लोगों को अवैध रूप से अमेरिका भेजने में शामिल थे। ईडी ने एक बयान में कहा, “जब्त की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय परिसर, व्यावसायिक परिसर और ऐसे एजेंटों और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक खाते शामिल हैं।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा बीएनएस 2023 (पूर्ववर्ती आईपीसी 1860) और आव्रजन अधिनियम, 1983 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्टों के आधार पर जांच शुरू की, जो कि फरवरी 2025 में अमेरिकी सरकार द्वारा सैन्य मालवाहक विमानों से 330 भारतीय नागरिकों को भारत वापस भेजे जाने से संबंधित है, क्योंकि उन 330 व्यक्तियों ने अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश किया था। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि “ये ‘एजेंट’ और उनके सहयोगी भोले-भाले लोगों को अमेरिका में कानूनी रूप से भेजने के बहाने ठगते थे और इसके लिए मोटी रकम वसूलते थे।” एजेंसी ने आगे कहा, “हालांकि, बाद में वे लोगों को दक्षिण अमेरिकी देशों के खतरनाक रास्तों से भेजते थे और उन्हें अमेरिका-मेक्सिको सीमा के रास्ते अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने के लिए मजबूर करते थे।” “पूरे रास्ते लोगों को प्रताड़ित किया गया, उनसे और भी अधिक धन की उगाही की गई और उन्हें अवैध कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। इन ‘एजेंटों’ और उनके सहयोगियों ने झूठे बहाने बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को धोखा देकर और उनसे बड़ी रकम प्राप्त करके अपराध की आय अर्जित की।” इससे पहले, ईडी ने इस मामले में 9 जुलाई, 2025 और 11 जुलाई, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिसमें फर्जी आव्रजन स्टाम्प, फर्जी वीजा स्टाम्प, रिकॉर्ड और डिजिटल उपकरणों सहित आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री बरामद की गई थी।
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