अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा

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वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। मीडिया की माने तो, कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान उसको वर्चुअली पेश किया गया। वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कोर्ट ने मुख्तार को धारा-302 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि इस हत्याकांड में 32 साल का वक्त लगा लेकिन आखिरकार अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मीडिया सूत्रों  की माने तो,वाराणसी के लहुराबीर इलाके में 3 अगस्त 1991 को वर्चस्व के विवाद में अवधेश राय की हत्या कर दी गई थी। हमला उस वक्त हुआ था, जब अवधेश राय अपने भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान कार से आए 5 हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें अवधेश राय की मौत हो गई थी। अजय राय ने इस मामले में चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम सिंह, कमलेश सिंह, राकेश के साथ पूर्व MLA अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।

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