आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को फिर लगा झटका, दिल्ली की अदालत ने नहीं दी जमानत

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आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बाल्यान को फिर लगा झटका, दिल्ली की अदालत ने नहीं दी जमानत

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संगठित अपराध के एक मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने शुक्रवार को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें मकोका मामले में 7 दिन की पुलिस हिरासत के बाद अदालत के सामने पेश किया गया था। इससे पहले एक दिन की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर पुलिस ने नरेश बाल्यान को बीते शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया था। हालांकि बाल्यान को जबरन वसूली मामले में बीते बुधवार को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जमानत मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को मकोका के मामले में गिरफ्तार किया था।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आप विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से जुड़े एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जबकि पुलिस को उनकी आगे की रिमांड देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने यह आदेश तब पारित किया, जब बाल्यान को मामले में पहले दी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में उसकी 10 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की गई थी। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने बाल्यान की आगे की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा कि मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की आवश्यकता है। बाल्यान को मामले में पहले दी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। विधायक को कथित संगठित अपराध मामले में चार दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक अदालत ने पहले कथित जबरन वसूली मामले में उन्हें जमानत दे दी थी।

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