मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग ने आयकर विधेयक-2025 में कर दरों में किसी बदलाव से इनकार किया है। आयकर विभाग ने प्रस्तावित विधेयक पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल भाषा को सरल बनाना तथा अनावश्यक और पुराने प्रावधानों को हटाना है। मीडिया की ख़बरों में दावा किया गया था कि नया विधेयक कुछ श्रेणी के कर दाताओं के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर दरों में बदलाव करेगा।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्पष्टीकरण में आयकर विभाग ने कहा कि नया विधेयक वर्तमान कर संरचना में कोई बदलाव किए बिना कर नियमों को आसान, प्रौद्योगिकी अनुकूल बनाने और मौजूदा प्रावधानों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से है। नया विधेयक इस वर्ष फरवरी में बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था। इसके बाद इसे लोकसभा की प्रवर समिति को भेजा गया, जिसने हाल में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। यह विधेयक कानून बन जाने पर मौजूदा आयकर अधिनियम-1961 का स्थान लेगा।
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