मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड-आर.एच.एफ.एल और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड-आर.सी.एफ.एल से जुड़े मामले में 581 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 31 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। निदेशालय ने बताया कि यह कुर्की इस महीने की 6 तारीख को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 – फेमा के प्रावधानों के तहत की गई कार्रवाई के बाद की गई है। इस नवीनतम कार्रवाई के साथ, रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़े मामलों में कुल जब्त की गई संपत्तियां 16 हजार तीन सौ दस करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, निदेशालय ने फेमा की धारा 37ए के तहत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों में जमा 77 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि भी जब्त की है। जांच में पता चला कि इन निधियों को कथित तौर पर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, कम्युनिकेशंस और कैपिटल लिमिटेड सहित विभिन्न समूह कंपनियों में कई फर्जी और निष्क्रिय संस्थाओं के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था। निदेशालय ने बताया कि मामले की जांच जारी है।
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