मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को माहिरा ग्रुप से जुड़ी कंपनियों की कुल 557.43 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। यह कार्रवाई माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड (पहले साई आयना फार्म्स प्रा. लि.), माहिरा बिल्डटेक और सिजार बिल्डवेल के विरुद्ध की गई है। इन कंपनियों पर फ्लैट देने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करने और जालसाजी का आरोप है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104, सेक्टर 92, सेक्टर 88बी और सेक्टर 95 में स्थित लगभग 35 एकड़ की रिहायशी और व्यावसायिक ज़मीन शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों से जुड़ी सात संपत्तियां और लगभग 97 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडीआर) भी जब्त की गई हैं।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई माहिरा ग्रुप में और निवेशकों के साथ हुई गड़बडियों के विरुद्ध लगातार हो रही है। मामले की जांच जारी है। ईडी द्वारा अटैच की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 68, सेक्टर 63ए, सेक्टर 103, सेक्टर 104, सेक्टर 92, सेक्टर 88बी और सेक्टर 95 में स्थित लगभग 35 एकड़ की रिहायशी और व्यावसायिक ज़मीन शामिल है। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों से जुड़ी सात संपत्तियां और लगभग 97 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडीआर) भी जब्त की गई हैं।
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