ईडी ने FEMA के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों को जब्त किया

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लखनऊ: ईडी ने पीएमएलए के तहत रियल एस्टेट ब्रोकर की 14.89 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की
(Representative Image)

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए), 1999 की धारा 37ए के तहत अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 13 बैंक खातों को जब्त कर लिया है, जिनमें 54.82 करोड़ रुपये की राशि जमा है। यह कार्रवाई विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) की धारा 4 के तहत उल्लंघन के लिए की गई है। संघीय एजेंसी के विशेष कार्यबल ने इन बैंक खातों को जब्त कर लिया। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (एसपीवी) के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा आवंटित राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं से सार्वजनिक धन का गबन किया। संघीय एजेंसी के अनुसार, फर्जी उप-ठेकेदारी व्यवस्थाओं के माध्यम से मुंबई में स्थित शेल कंपनियों को धनराशि हस्तांतरित की गई। “ये शेल संस्थाएं मुंबई में विशिष्ट बैंक शाखाओं में फर्जी निदेशकों का उपयोग करके समन्वित तरीके से स्थापित की गई थीं।”

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने कहा कि इसके बाद इन धनराशियों को “अन्य फर्जी संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से स्थानांतरित किया गया और बिना किसी समकक्ष सामान या दस्तावेज़ की प्राप्ति के पॉलिश किए गए और बिना पॉलिश किए गए हीरों के आयात की आड़ में भारत से बाहर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में भेज दिया गया।” ईडी ने कहा, “जिन यूएई संस्थाओं को धनराशि भेजी गई थी, उनके यूएई और हांगकांग दोनों में बैंक खाते थे। ये संस्थाएं अवैध अंतरराष्ट्रीय हवाला में शामिल व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित पाई गईं। जिन फर्जी संस्थाओं के माध्यम से यह धनराशि भेजी गई, वे 600 करोड़ रुपये से अधिक के अंतरराष्ट्रीय हवाला लेनदेन में शामिल पाई गईं।” एजेंसी ने आगे कहा कि परियोजना निधि के दुरुपयोग से प्रभावित एसपीवी (विशेष स्वामित्व वाली कंपनियां) गंभीर वित्तीय संकट में फंस गईं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) बन गए और ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचा तथा सार्वजनिक वित्तीय हितों को खतरे में डाल दिया।

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