उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल पीजी परीक्षा – नीट 2022 स्थगित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने आज कहा कि परीक्षा में देरी से देश में डॉक्टरों की कमी आयेगी जिससे मरीजों का इलाज गंभीर रूप से प्रभावित होगा। परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाले डॉक्टरों के एक समूह की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि परीक्षा स्थगित करने से अराजकता और अनिश्चितता की स्थिति पैदा होगी और परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्र-छात्राओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होगा। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारिणी का पालन किया जाना चाहिए।
courtesy newsonair