उच्चतम न्यायालय ने बंथिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी है और महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इसके अनुरूप चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही राज्य में स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों को राजनीतिक आरक्षण दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है।
शीर्ष न्यायालय ने राज्य में लम्बित चुनाव तुरंत कराने को भी कहा है। न्यायालय ने इसके लिए अगले दो सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम की घोषण करने का आदेश दिया है। जयंत कुमार बंथिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों का 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए। राज्य के 92 नगर निगमों और चार नगर पंचायतों का चुनाव कराया जाना है।
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