मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता-यूसीसी लागू हो गई है। यह अधिनियम लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसका लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों को मंजूरी दी थी। यूसीसी के अंतर्गत राज्य में धर्म की परवाह किए बिना अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे और विवाह तथा लिव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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